नई दिल्ली, दिसम्बर 31 -- मुंबई। निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक को जीएसटी विभाग से 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए नोटिस जारी किया गया है। उसे 30 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के राजस्व उपायुक्त से 16,03,30,178 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। इसमें 8,67,57,468 रुपये के कर, 6,48,96,963 रुपये के ब्याज और 86,75,747 रुपये के जुर्माने की मांग की गई है। यह मामला ग्राहकों से बैंक खाते में न्यूनतम जमा राशि न रखने के लिए वसूले गये शुल्क पर जीएसटी की राशि सरकार को जमा न कराने से संबंधित है।
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