आगरा, फरवरी 1 -- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के आरोप में पेश की गई अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने थानाध्यक्ष खेरागढ़ को समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। खेरागढ़ निवासी पंकज कुमार ने अधिवक्ता शिवशंकर मुदगल के माध्यम से प्रार्थनापत्र देते हुए बताया कि उसके खाते से 5 बार में 10-10 हजार रुपये निकाले गए। 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई 2020 को एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ। धनराशि उसके आधार कार्ड फिंगरप्रिंट के माध्यम से काटी गई, जबकि उसने फिंगरप्रिंट का कभी उपयोग नहीं किया। पुलिस द्वारा सुनवाई न करने पर पंकज कुमार ने अज्ञात के खिलाफ अदालत में प्रार्थनापत्र पेश किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...