नई दिल्ली, जनवरी 7 -- साकेत जिला अदालत ने आईटीबीपी भर्ती पेपर लीक मामले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री (आईआईपी) के निदेशकों शुभेंदु कुमार पॉल और जयदीप गोस्वामी को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और ऐसे में आरोपियों को जेल में रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं रह जाता। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. नूपुर गुप्ता की अदालत ने पारित किया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक-एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही शर्त लगाई कि आरोपी हर तारीख पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। अदालत के अनुसार, दोनों आरोपी 20 सितंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने अपने ...