पटना, सितम्बर 24 -- पटना हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस के करीबी विपुल बंसल को बुधवार को नियमित जमानत दे दी। न्यायाधीश चंद्र प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने जेल में बंद विपुल बंसल के वकील की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने विपुल बंसल को नियमित जमानत पर छोड़ने का आदेश संबंधित निचली अदालत को दिया है। आरोपित विपुल बंसल पिछले 10 माह से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है। आरोप है कि उन्होंने संजीव हंस को उनके गलत कामों में सहयोग दिया है। इस मामले में ईडी ने विपुल बंसल को भी अभियुक्त बनाते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले के मुख्य अभियुक्त संजीव हंस अभी भी जेल में बंद हैं।
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