पटना, मार्च 7 -- करोड़ों रुपये के धनशोधन मामले में जेल में बंद आईएएस संजीव हंस की नियमित जमानत अर्जी शुक्रवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। जमानत अर्जी पर पटना के पीएमएलए कोर्ट ने सुनवाई की। आईएएस संजीव हंस की नियमित जमानत पर ईडी के वकील एवं बचाव पक्ष के वकील ने कई दिनों तक बहस की। ईडी ने 18 अक्टूबर 2024 को आईएएस संजीव हंस को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तभी न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में हैं। करोड़ों रुपये के धनशोधन मामले में ईडी ने आईएएस संजीव हंस के पटना समेत दूसरे राज्यों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापे में निवेश से संबंधित कई कागजात बरामद हुए थे। आईएसएस संजीव हंस के मोबाइल फोन को ईडी ने जब्त कर लिया था। जब्त मोबाइल फोन ने करोड़ों रुपये के लेन-देन का खुलासा हुआ है।

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