पटना, मार्च 21 -- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रतिवादी बना नोटिस जारी करने के मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी शिव शंकर वर्मा को पटना हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया, लेकिन केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की पटना बेंच की ओर से लगाई गई जुर्माना राशि 50 हजार को घटाकर 10 हजार रुपए कर दिया। जुर्माना की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। न्यायमूर्ति पीबी बजन्थरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने वर्मा की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। दायर अर्जी पर खुद बहस करते हुए उन्होंने कोर्ट को बताया कि कैट पटना बेंच ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नाम से प्रतिवादी बनाने और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब-तलब करने से इनकार कर दिया है। साथ ही मुझपर पचास हजार रुपये का जुर्माना भ...