नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को 13 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया। उसी दिन अदालत आरोप तय करने पर अपना फैसला सुनाएगी। विशेष जज विशाल गोगने की अदालत ने कहा कि आदेश तैयार हो चुका है और इसे 13 अक्तूबर को सुनाया जाएगा। अदालत ने साफ निर्देश दिया कि सभी आरोपी उस दिन कोर्ट में मौजूद रहें। यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री कार्यकाल से जुड़ा है। आरोप है कि आईआरसीटीसी के दो होटलों बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी के रखरखाव का ठेका सुजाता होटल नामक प्राइवेट कंपनी को दिया गया। इस सौदे के बदले में कथित तौर पर लालू यादव और उनके परिवार को तीन एकड़ जमीन बेनामी कंपनी के जरिए दिला...