वाराणसी, दिसम्बर 12 -- वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में गुरुवार को बीएचयू आईआईटी की छात्रा से गैंगरेप मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट में विवेचक सहजानंद श्रीवास्तव ने बयान दर्ज कराया। जिरह के पहले ही आरोपी आनंद चौहान के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, कुंदन सिंह और दो अन्य आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल की तरफ से अधिवक्ता अजय सिंह ने पीड़िता से जिरह करने के लिए तलब करने की गुहार लगाई गई। कोर्ट ने 12 दिसंबर को जिरह के लिए पीड़िता को तलब किया है। प्रकरण के अनुसार बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात में आईआईटी की छात्रा के साथ मोटरसाइकिल सवार तीन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने तीनों के खिलाफ लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल का नाम प्रकाश...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.