नई दिल्ली, मई 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करने वाले आंध्र प्रदेश के एक डिप्टी कलेक्टर को पदावनत कर तहसीलदार बनाने का निर्देश दिया। डिप्टी कलेक्टर ने 2014 में, तहसीलदार के पद पर रहते हुए, हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी कर गुंटूर जिले में झुग्गी-झोपड़ियों को गिराकर उसमें रहने वाले लोगों को बेघर कर दिया था। जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जब कोई संवैधानिक अदालत आदेश पारित करती है, तो प्रत्येक अधिकारी, चाहे वह कितना भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, उसका पालन करना चाहिए क्योंकि अदालत के आदेश की अवहेलना कानून के शासन की नींव पर हमला है जिस पर लोकतंत्र टिकी है। पीठ ने इसके साथ ही, आंध्र सरकार को याचिकाकर्ता डिप्टी कलेक्टर को तहसीलदार के पद पर पदावनत करने का आदेश दिया। साथ ही उक्त अधिकारी को 4 ...
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