रांची, सितम्बर 19 -- रांची। कुड़मी समाज के प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था किसी भी स्थिति में भंग नहीं होनी चाहिए और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 18 सितंबर को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। अदालत ने पिछले साल इसी मामले में दिए गए आदेश का पालन करने को भी कहा है। अदालत ने अपने निर्देश में कहा है कि प्रस्तावित रेल और सड़क अवरोध से आपातकालीन सेवाएं, चिकित्सकीय सहायता, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और आम जनजीवन बाधित नहीं होना चाहिए। वहीं, आदिवासी कुड़मी समाज ने कोर्ट और प्रशासन को लिखित रूप से आश्वासन दिया है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा तथा न तो अर्थव्यवस्था और न ही आवश्यक सेवाओं पर इसका कोई प्रतिकूल असर पड़ेगा। समाज ने यह...