पूर्णिया, नवम्बर 17 -- पूर्णिया। सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण पतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राज्य के सभी निजी कार्यालय संगठनों, संस्थानों आदि संस्थाओं में जहाँ पर 10 या 10 से अधिक महिला- पुरूष कर्मी कार्यरत हैं। उक्त संस्थानों में आंतरिक शिकायत कमिटि (आईसीसी) का गठन करना अनिवार्य है। कमिटी गठन के पश्चात पोर्टल के अन्तर्गत पंजीकरण कराना जरूरी है। सोमवार को श्रम अधीक्षक पूर्णिया जगन्नाथ पासवान द्वारा टीम गठित कर सर्वे एवं गठन की जानकारी दी जा रही है। सभी संस्थानों के नियोजकों से अनुरोध भी किया गया है कि जहाँ लागू हो वहां आंतरिक शिकायत कमिटि (आईसीसी) का गठन कर श्रम कार्यालय के मेल पर गठन से संबंधी जानकारी ससमय समर्पित कर सकते हैं।
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