नई दिल्ली, अगस्त 21 -- गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को दिए जाने वाले न्यूनतम मासिक वेतन को क्रमशः 10,000 और 5,500 रुपये से बढ़ाकर 24,800 और 20,300 रुपये कर दिया है। न्यायमूर्ति ए.एस. सुपेहिया और न्यायमूर्ति आर.टी. वचाहानी की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मासिक वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 24,800 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 20,300 रुपये के नए वेतन के बकाए का भुगतान एक अप्रैल, 2025 से किया जाएगा। पीठ ने एकल जज के आदेश को रद्द कर दिया। एकल जज ने इस मामले से संबंधित रिट याचिका दायर करने से पहले के तीन वर्षों के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से वेतन देने का आदेश दिया गया था। खंडपीठ ने कहा कि अ...
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