मुजफ्फरपुर, मार्च 11 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। काजी मोहम्मदपुर थाना के पावर हाउस चौक के पास वाहन जांच के दौरान आंख फोड़ने के मामले में आरोपित सिपाही रोहित कुमार को एएसजे-3 कोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मिली है। न्यायाधीश ने आरोपित सिपाही को अग्रिम जमानत देते हुए शर्त रखी है कि एक जमानतदार मुजफ्फरपुर में पदस्थापित कोई सरकारी कर्मी ही होगा। स्थाई जमानत के लिए सिपाही रोहित कुमार को चार सप्ताह के अंदर न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा। जमानत मिलने के बाद यदि लगातार दो तिथियों पर आरोपित सिपाही उपस्थित नहीं रहेंगे तो उसकी जमानत रद्द कराने के लिए पीड़ित अर्जी देने को स्वतंत्र होंगे। इसके आधार पर उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। घटना पावर हाउस चौक पर सात फरवरी 2024 की रात पौने 12 बजे हुई थी। अधिवक्ता पंकज कुमार कार से एक शादी ...