काशीपुर, अक्टूबर 15 -- खटीमा, संवाददता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने ढाई साल पूर्व जानलेवा हमला कर आंख फोड़ने के मामले में आरोपी को दोषी करार देकर सात साल की सजा सुनाई है। साथ 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ग्राम तपेड़ा नानकमत्ता निवासी लखविंदर सिंह ने नानकमत्ता पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसके प्रतापपुर स्थित पोल्ट्री फार्म में पश्चिम बंगाल निवासी मतीउर रहमान व दिनेशपुर निवासी गणेश नौकरी करते थे। 14 मई 2023 को दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया। इसमें दिनेशपुर निवासी गणेश ने धारदार हथियार से वार कर मतीउर रहमान की आंख फोड़ दी। मामले में आरोपी पर केस दर्ज किया। वहीं इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने 6 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर ...