फिरोजाबाद, जनवरी 2 -- न्यायालय ने आंखों में लाल मिर्च डालकर लूट करने के दोषी को दो वर्ष आठ माह की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नगला खंगर क्षेत्र में 09 जनवरी 2023 को नंदू गिहार उर्फ आनंद पुत्र मोती गिहार निवासी खेमगंज थाना सिरसागंज ने इंदरगढ़ से खटूआमई रोड पर एक राहगीर की आंखों में लाल मिर्च डालकर उससे 65000 रुपये छीन लिए थे। पीड़ित के भतीजे ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित नंदू गिहार उर्फ आनंद को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर सत्र न्यायधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने क...