अहमदाबाद, अप्रैल 29 -- अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में चलाए गए बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान पर गुजरात उच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में चलाए गए तोड़फोड़ अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चंदोला झील के 18 निवासियों के एक समूह ने बिना किसी नोटिस के अतिक्रमण हटाने के राज्य सरकार के अभियान को अवैध और मनमाना करार देते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं के वकील आनंद याग्निक ने बताया कि न्यायमूर्ति मौना भट्ट ने यह देखते हुए बुलडोजर अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ताओं के आवास जल निकाय के बाहरी इलाके में हैं। उन्होंने कहा कि भूमि राजस्व संहिता की धारा 37 के अनुसार सरकार की ओर से ऐसे ढांचे गिराए जा सकते हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ...