नई दिल्ली, अक्टूबर 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में एक सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 400 साल पुरानी मांचा मस्जिद के आंशिक तोड़फोड़ के खिलाफ दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नगर निगम जनहित में काम कर रहा है और इस परियोजना के तहत मंदिर के साथ-साथ कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल संपत्तियों को भी तोड़ा गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मांचा मस्जिद ट्रस्ट के वकील द्वारा मस्जिद की इबादतगाह (Prayer Hall) को बचाने की लगातार की जा रही मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अहमदाबाद नगर निगम ने आस्था मेहता के माध्यम से कहा कि नगर निगम ने हाईकोर्ट के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा था कि ट्रैफिक की भीड़भाड़ कम करने के लिए सड़क चौड़ीकरण परियोजना से केवल खाली...