कानपुर, नवम्बर 11 -- स्कूल, कालेज व अस्पताल सहित सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। वहीं आज भी अस्पताल व शैक्षणिक संस्थानों और रेलवे स्टेशन पर आवारा कुत्तों का झुंड देखा जा सकता है। उक्त आवारा कुत्ते लोगों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे है। 07 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में नया आदेश जारी किया था। अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से कहाकि सरकारी और निजी अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। इसके बाद उनकी नसबंदी और टीकाकरण कराकर उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने हाई-वे और एक्सप्रेस-वे से आवारा जानवरों और मवेशियों को हट...