नई दिल्ली, जून 3 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो अपराध के तहत दोषी पाए गए शख्स को अनोखी सजा सुनाते हुए FIR को रद्द कर दिया है। अदालत ने आरोपी को सरकारी अस्पताल में सेवा करने और युद्ध हताहतों के लिए बने सैनिक कल्याण कोष में 50 हजार रुपए जमा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज FIR को भी रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि सामान्यतः ऐसे आरोप लगे होने पर आरोपी पर दर्ज एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन पीड़िता की निजता और सम्मान की चिंता करेत हुए कोर्ट यह आदेश दे रही है। यह मामला स्कूल के एक सीनियर छात्र द्वारा एक नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल करते हुए उससे पैसे की मांग करने और ऐसा ना करने पर उसकी निजी तस्वीरें वायरल करने की कथित धमकी देने से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लड़की को धमकी देने वाले आरोपी के व्यवहार को अस...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.