खगडि़या, मई 29 -- गोगरी । एकसंवाददाता सरकारी या गैर सरकारी स्वस्थ केंद्रों में डॉक्टरों या स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गाली गलौज या मारपीट करने की घटना कोई करता है तो वैसे लोगो को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बुधवार को जन स्वास्थ्य कल्याण समिति पटना के सचिव डॉ एलबी सिंह ने अनुमंडलीय अस्पताल पहुंच कर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को एक्ट से संबंधित बोर्ड दिया। जिसे अस्पताल के दीवार पर टांगने को कहा। उन्होंने अस्पताल के चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मियों को एक्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर अस्पताल में मरीजो की इलाज के दौरान मौत की घटना होती है तो उनके परिजन अस्पताल के डॉक्टर के साथ मारपीट एवं गाली गलौज करने लगते है। इस एक्ट के प्रभावी होने से अब कोई भी डॉक्टर के साथ अमर्य...