नई दिल्ली, जनवरी 16 -- अस्पताल परियोजनाओं में लापरवाही बरतने और अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करने पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने एक फर्म पर दो वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। साथ ही उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना किया है। विभाग का आरोप है कि फर्म ने निर्धारित समय सीमा में आवश्यक ड्रॉइंग, डिजाइन और वैधानिक अनुपालन दस्तावेज जमा नहीं किए। जिससे परियोजनाओं में देरी हुई। पीडब्ल्यूडी ने शालीमार बाग अस्पताल, किराड़ी अस्पताल, गीता कॉलोनी स्थित चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय और दिलशाद गार्डन स्थित जीटीबी अस्पताल में आईसीयू अस्पताल परियोजनाओं के लिए एक निजी फर्म को समग्र परामर्श कार्य सौंपा था। इसमें योजना, डिजाइन, ड्रॉइंग, लागत आकलन, वैधानिक स्वीकृतियां और निर्माण पर्यवेक्षण शामिल था। पीडब्ल्यूडी ने जारी आदेश में आरोप लगाया कि फर्म ने निर्धारित समय में आ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.