पटना, जनवरी 28 -- सरकारी अस्पतालों में चल रहे अमृत दवा दुकानों द्वारा फार्मेसी एक्ट-1948 की धारा-42 का उल्लंघन करने का मामला प्रकाश में आते ही औषधि नियंत्रण विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। शिकायत मिली है कि अमृत दवा दुकानों में बिना फार्मेसी योग्यता वाले कर्मियों से दवा बेचवाया जा रहा है। पटना और मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में चल रहे अमृत दवा दुकानों के संबंध में शिकायत मिली है। इन अस्पतालों में आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच और एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर शामिल हैं। इस संबंध में डिप्लोमा फार्मासिस्ट आर्गनाइजेशन, छात्र संघ, बिहार के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को शिकायत की थी। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को अवगत कराया...
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