जामताड़ा, मई 11 -- अस्पतालों को करना होगा पेशेंट राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज चार्टर का अनुपालन: मंत्री जामताड़ा। प्रतिनिधि पेशेंट राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज चार्टर का अनुपालन अब झारखंड राज्य के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में किया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। अस्पताल का बकाया बिल भुगतान नहीं होने की वजह से इलाज के दौरान मृत व्यक्ति के शव को परिजनों को सौंपने में विलंब या आना-कानी नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह की शिकायत मिलती है तो संबंधित अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर किया जाएगा। सरकार की ओर से जारी इस आदेश को लेकर शनिवार को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने इस आशय को लेकर शनिवार को जामताड़ा कोर्ट रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया कि ...