लखनऊ, मई 20 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को अस्पतालों के नवीन पंजीकरण प्रमाण पत्र जल्दी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें जारी आदेशों में कहा गया है कि आयुष्मान योजना में चिकित्सालयों की सूचीबद्धता के लिए अस्पताल पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज है। प्रदेश के कई चिकित्सालयों द्वारा भेजी गई सूचनाओं से पता चला है कि उनके पंजीकरण की वैधता 30 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है। इस कारण से चिकित्सालयों को पोर्टल पर तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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