रांची, मई 2 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य के अस्पतालों और नर्सिंग होम से निकलने वाले कचरों को निष्पादित करने के मामले पर जिलों के उपायुक्तों की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस एमएस रामंचद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि फरवरी में ही कोर्ट ने सभी जिलों के उपायुक्तों को मेडिकल वेस्ट के निस्तारण का शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया था, लेकिन उपायुक्तों ने जवाब दाखिल नहीं किया। यह गंभीर मामला है। इस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा गया, लेकिन अदालत ने इस आग्रह को नामंजूर करते हुए आठ मई तक सभी उपायुक्तों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। फरवरी 2025 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य के सभी जिलों के डीसी से पूछा था कि उनके जिले में स्थित नर्सिंग होम एवं अ...