पटना, अगस्त 28 -- बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए नया परिनियम (स्टैट्यूट) लागू कर दिया गया। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए सहायक प्रोफेसर पद पर न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 7 शोध पत्र प्रकाशित होना चाहिए। प्रोफेसर बनने के लिए 10 शोध पत्र प्रकाशित होना अनिवार्य है। 10 साल तक सहायक प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने का अनुभव भी जरूरी है। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खां ने बिहार के विवि एवं अंगीभूत कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए परिनियम को मंजूरी देने के बाद इसे लागू किया गया। एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर दोनों पदों पर चयन के लिए शोध पत्र अंक, साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर चयन के लिए मेरिट लिस्ट तैयार होगी। प्रधान सचिव आरएल चोंग्थू ने इस संब...