नई दिल्ली, जुलाई 6 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाई कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने संपत्ति विवाद मामले में अपने चचेरे भाई पर हमला करने के आरोपी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी आशीष कुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कानून केवल उन लोगों की सहायता करता है, जो कानून का पालन करते हैं। पीठ ने कहा कि हिरासत में पूछताछ व अपराध के हथियार की बरामदगी के लिए उसकी आवश्यकता है। आवेदन में दावा किया गया कि आशीष और शिकायतकर्ता के परिवार के बीच पहले से चल रहे संपत्ति के विवाद के कारण उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। आवेदन में दावा किया गया कि यह घटना शिकायतकर्ता द्वारा उकसावे का परिणाम थी।...