नई दिल्ली, जून 21 -- गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को असम सरकार को 2013-14 बैच के बर्खास्त 57 सिविल सेवा अधिकारियों में से 52 को बहाल करने का निर्देश दिया। ये सभी असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) में कैश फॉर जॉब घोटाले में शामिल थे। न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति मालाश्री नंदी की एक खंडपीठ ने रिट अपीलों पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि बर्खास्त अधिकारी, जिन्होंने परिवीक्षा अवधि (परीक्षण या प्रारंभिक अवधि) पूरी कर ली है, उन्हें 50 दिनों में बहाल किया जाए। अपीलकर्ताओं ने एकल जज द्वारा पारित पहले के फैसले को चुनौती दी थी।

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