पटना, अप्रैल 29 -- ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को पटना हाईकोर्ट ने नौ साल पुराने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक केस में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निचली अदालत के द्वारा ओवैसी के खिलाफ दायर केस में लिए गए संज्ञान को निरस्त कर दिया है। बिहार विधानसभा के 2015 के चुनाव के दौरान पूर्णिया जिले के बायसी थाना में ओवैसी के खिलाफ बिना इजाजत के सभा करने के आरोप में सरकारी अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्णिया कोर्ट ने इस मामले में पुलिस के आरोपपत्र पर 2016 में संज्ञान लिया था जिसे ओवैसी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद पूर्णिया के एसीजेएम कोर्ट द्वारा पारित संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया। ओवैसी के अधिवक्ता राज कुमार ने कोर...