लातेहार, जुलाई 24 -- लातेहार, प्रतिनिधि। स्वशासी जिला परिषद्, लातेहार के जिलाध्यक्ष आर्यन उरांव ने असंवैधानिक तरीके से बस पड़ाव,पशु मेला और बाजार की बंदोबस्ती कराने की बात कहीं है। उन्होंने डीसी उत्कर्ष गुप्ता को इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि असंवैधानिक तरीके से बंदोबस्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने 29 जुलाई 2024 को झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को गलत ठहराते हुए सूबे के अनुसूचित क्षेत्रों में जेपीआरए - 2001 को समाप्त कर दिया है। उच्च न्यायालय ने सूबे की सरकार को संसदीय अधिनियम , द प्रोविजन ऑफ़ द पंचायत ( एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया) एक्ट 1996 का नियमावली बनाकर दो माह के अंदर लागू करने का आदेश दिया था, परंतु समय समाप्ति की घोषणा हो जाने के बाद भी सरकार में नियमावल...