लखनऊ, सितम्बर 8 -- अंसल एपीआई कालोनी वालों को अब गृहकर देना होगा। अभी तक यहां से गृहकर नहीं लिया जा रहा है। करीब छह महीने पहले शासन से हाईटेक और इंटीग्रेटेड टाउनशिप से जुड़ी संसोधित नियमावली पास हो चुकी है। जिसे लागू करने के लिए अब मंगलवार को होने वाली नगर निगम सदन की बैठक में रखा जा रहा है। इसके बाद नगर निगम अंसल एपीआई में मकान, फ्लैट, होटल, मॉल, हास्पिटल, लॉन आदि से गृहकर वसूल कर सकेगा। शासन से नियमावली पास होने से पहले अंसल एपीआई की ओर से यह कहकर गृहकर जमा करने से इंकार किया जा रहा था कि हाईटेक नीति के तहत उसे गृहकर से छूट है, क्योंकि कालोनी अभी पूरी नहीं और नगर निगम को हैंडओवर नहीं है। जबकि नगर निगम अधिनियम की धारा 177 ज के तहत सीमा विस्तार के बाद जिन इलाकों में पानी, मार्ग प्रकाश और सड़क की सुविधा है, वहां पर शासनादेश जारी होने के बा...