बस्ती, नवम्बर 21 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने नाबालिग पीड़िता के साथ अश्लील हरकत व धमकी देने के मामले में एक आरोपी को तीन साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष शाशकीय अधिवक्ता अखिलेश दूबे ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि रुधौली थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता का पिता ने तहरीर इस आशय का दिया कि 11 जून 2017 की समय करीब सात बजे शाम को उसकी नाबालिग लड़की पीड़िता नल पर स्नान कर रही थी। उसी समय गांव का रहने वाला छोटू उर्फ मनोज कुमार ने अकेला पाकर अश्लील हरकरत करते हुए छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। शोर सुनकर मौके पर गांववाले पहुंचे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखि...
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