प्रतापगढ़ - कुंडा, अक्टूबर 1 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल वर्मा की कोर्ट ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने, मारपीट, धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए कोहंड़ौर के समर बहादुर उर्फ राहुल को चार वर्ष का कारावास, 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति, पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी। वादी मुकदमा के अनुसार 11 सितंबर 2019 की सुबह उसकी नाबालिग बेटी छोटी बहन के साथ घर से लगभग 300 मीटर दूर गई थी। उसी समय राहुल उर्फ डब्बू ने छेड़छाड़ की और झाड़ियां की तरफ खींचने लगा। पीड़िता के हल्ला गुहार करने पर आरोपी ने लाठी से हमला कर दिया और उसका हाथ तोड़ दिया। पीड़िता के दोनों पैर, कमर में भी गंभीर चोट लगी। आरोपी राहुल...
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