फरीदाबाद, मार्च 22 -- नूंह, संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरू कंबोज की अदालत ने स्कूल के व्हाट्सऐप ग्रुप में अश्लील संवाद करने के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी के खिलाफ 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला जनवरी 2022 का है। उस साल दोषी स्कूल की ऑनलाइन क्लास के दौरान आपत्तिजनक हरकत की थी। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 27 जनवरी 2022 को एक स्कूल की व्हाट्सएप ग्रुप में ऑनलाइन कक्षा चल रही थी। आरोपी ने क्लास में जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजी। अध्यापिका ने उसे किसी छात्र का अभिभावक समझकर ग्रुप में जोड़ लिया। कुछ देर बाद ही आरोपी ने अश्लील तस्वीरें शेयर कीं और अध्यापिका से भी अश्लील चैट करने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही प्रधानाचार्य और स्कूल प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। अध्यापिका न...