बुलंदशहर, जून 29 -- कोर्ट ने अश्लील फब्तियां कसने के आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट उठने तक की सजा व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजक अखिलेश मिश्रा व मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि अभियुक्त मुन्तर निवासी ग्राम कमालपुर थाना कोतवाली देहात ने वर्ष- 2020 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत आने जाने वाली लड़कियों पर अश्लील फब्तियां कसीं और अश्लील गाने गाए। इस मामले में 13 मार्च 2020 को नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने 23 मार्च 2020 को चार्जशीट कोर्ट में पेश की। न्यायाधीश प्रेम प्रकाश श्रीवास्वत स्पेशल जेएम के न्यायालय ने अभियुक्त मुन्तर को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक व 500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

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