शामली, फरवरी 14 -- वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बसपा सुप्रीमो मायावती पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में सीजेएम/एमपी एमएलए कोर्ट ने कैराना विधायक नाहिद हसन को दोषी करा दिया। अदालत ने कुछ समय बाद फैसला सुनाते हुए विधायक नाहिद हसन 100 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस दौरान करीब ढाई घंटे तक विधायक कोर्ट में रहे। अर्थदंड अदा करने के बाद विधायक कोर्ट रूम से बाहर निकलकर चले गए। कैराना से विधायक नाहिद हसन के खिलाफ वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अशोभनीय टिप्पणी का मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए। मुकदमे में कुल 129 तारीख लगी। गुरूवार को सीजेएम/एमपी-एमएलए कोर्ट की न्या...