रांची, अक्टूबर 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। अशोक विहार क्षेत्र में नाली पर अतिक्रमण और जलजमाव पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर बुधवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम के दाखिल जवाब से अदालत संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने पूछा कि अब तक नाली पर हुए अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाया गया है। यदि अतिक्रमण हटाने में किसी तरह की परेशानी है तो उसे अदालत को बताएं। इस पर अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी। बता दें कि अशोक विहार क्षेत्र में नाले के जाम हो जाने के कारण बारिश के दौरान कई घरों में पानी घुस गया था। मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की थी।

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