देहरादून, सितम्बर 26 -- अशासकीय माध्यमिक स्कूलों में चयन बोर्ड के माध्यम से ही भर्तियां हो पाएंगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कई स्कूलों ने अपने यहां भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसे लेकर शिक्षा सचिव की जारी आदेश में 11 मार्च 2024 को कैबिनेट के फैसले का हवाला देते हुए आयोग अथवा चयन बोर्ड का गठन होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने तीन सितंबर को कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की के साथ ही 18 अन्य याचिकाओं को लेकर भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद कई अशासकीय स्कूलों ने भर्ती विज्ञापन भी जारी करने शुरू कर दिए थे। शुक्रवार को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक को आदेश दिए कि वह कैबिनेट के फैसले के अनुरूप ही भर्ती प्रक्रिया को करवाएं। कैबिनेट ने निर्णय लिया ...