जहानाबाद, नवम्बर 25 -- जहानाबाद, नगर संवाददाता। विशेष न्यायाधीश उत्पाद, द्वितीय, मो एनायत करीम के न्यायालय द्वारा अवैध रूप से ्प्रिरट ले जाने के आरोप में दोषी पाते हुए पचरुखिया मुजफ्फरपुर निवासी चालक अजीत कुमार को दोषी पाते हुए पांच वर्ष कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की रकम नही देने पर छ: माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रमोद कुमार ने बताया कि जहानाबाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर काको मोड के पास एक पिकअप की तलाशी ली तो पिकअप के डाला के नीचे तहखाना बनाकर सात गैलन में कुल 280 ली अवैध ्प्रिरट बरामद किया गया। इस संबंध में जहानाबाद थाना कांड संख्या 664/24 दर्ज कराया गया। अवैध ्प्रिरट ले जाने के आरोप में अभियुक्त अजीत कुमार को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा ...