मुजफ्फरपुर, अप्रैल 8 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम के इलाके में बिना अनुमति होर्डिंग-बैनर लगाने वालों पर निगम प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करेगा। इसके लिए नये नियम में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई का आदेश नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने सोमवार को संबंधित शाखा के प्रभारी को दिया। यह आदेश उन्होंने विज्ञापन नीति को लेकर निगम सभागार में हुई बैठक के बाद दिया। नगर आयुक्त ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन नीति एवं उसके नियमों पर चर्चा की गई। इसमें विज्ञापन नीति में पारदर्शिता एवं व्यवस्था को प्राथमिकता देने का निर्णय हुआ। इस नीति से शहर में स्वच्छता एवं सौंदर्य को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत अव्यवस्थित और अनधिकृत विज्ञापनों को हटाने की प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया ग...