मथुरा, जून 18 -- मथुरा, नगर आयुक्त जग प्रवेस के निर्देश पर मंगलवार को मुख्य मार्गों के डिवाइडर व बिजली के खम्भे एवं सड़क की पटरी पर बिना अनुमति के लगाए गए होर्डिंग्स वाली फर्म व प्रतिष्ठानों को चिन्हित करते हुए 1 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। इनमें होली डेज़ एंड फन सिटी वाटर पार्क, बरसाना चौराहा एनएच-9, हाईवे छाता द्वारा लगाए गए अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स पर 1 लाख 30 हजार तथा एमप्रराईज एकेडमी तेहरा टावर के पास, भूतेश्वर रोड द्वारा बिना अनुमति के लगाये गये विज्ञापन पटों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित करते हुए नोटिस भेजा गया। निर्धारित जुर्माना 7 दिवस के भीतर जमा न किए जाने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध नियमों का उल्लघंन करने के आरोप में संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाएगी।
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