रांची, फरवरी 6 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट में मैट्रिक छात्र को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस एके राय की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश पर चतरा एसपी ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के क्रम में एसपी ने मामले से संबंधित केस डायरी पढ़कर अदालत को सुनाई। केस डायरी में संबंधित छात्र से 27 और 30 जनवरी को हुई पूछताछ का उल्लेख मिला। इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी निर्धारित की और उस दिन अनुसंधानकर्ता (आईओ) को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने चतरा डीएसपी तथा लावालौंग और टंडवा थाना प्रभारी को उनके मोबाइल वापस लौटा दिए। साथ ही अगली सुनवाई में इन सभी अधिकारियों को सशरीर अदालत म...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.