आगरा, जुलाई 31 -- अवैध हथियार और कारतूस बरामदगी के मामले में आरोपित मोनू निवासी लंगड़े की चौकी हरीपर्वत को कोर्ट ने दोषी पाया है। अपर जिला जज विकास गोयल ने आरोपी को पांच वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष अभियोजन अधिकारी घनश्याम गुप्ता ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। थाना न्यू आगरा के एसआई आनंद शर्मा फोर्स के साथ 11 सितंबर 2020 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान आरोपित मोनू को अवैध तमंचे और दो कारतूस सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध थाने पर आयुध अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। विवेचना में अहम साक्ष्य जुटा 27 नवंबर 2020 को आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

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