सहारनपुर, अगस्त 3 -- सहारनपुर। अवैध हथियार रखने के दोषी को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर तीन हजार का अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता नीरज चौहान ने बताया कि थाना गागलहेड़ी पुलिस ने 26 जून 2019 को गांव सय्यद माजरा निवासी युवक को तमंचे और दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेशकर जेल भेज दिया था। इसके पश्चात अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या नौ ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं, जानलेवा हमले के मामले में दोषमुक्त किया गया है।
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