कटिहार, मई 21 -- कटिहार, विधि संवाददाता। जिला अदालत के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने मंगलवार को सत्रवाद संख्या-472/23 की विचारण के पश्चात अपराध की मंशा से बगैर अनुज्ञप्ति के हथियार रखने के जुर्म में मामले के तीन आरोपियों में से एक मोहम्मद सोहराब जो ग्राम सहरिया, बरारी निवासी है को सिद्धदोष अभियोग में सश्रम तीन वर्ष की कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अदालत ने आरोपी द्वारा अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह की कैद भी मुकर्रर किया है। आरोपी को सशत्र अधिनियम की दो धाराओं की अपराध में दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है जो एक साथ चलेगी। इसी मामले में सह आरोपी मो.निजाम एवं राहुल अहिम को अदालत ने रिहा कर दिया। घटना को लेकर बतौर सुचिका सुल्ताना प्रवीण जो आरोपी के ही गांव की निवासी है ने शिकाय...