बांका, जून 28 -- बांका। एक संवाददाता सीजीएम कोर्ट के न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार ने शुक्रवार को अवैध हथियार के एक मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही Rs.7000 रूपया का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रजौन थाना क्षेत्र के नवादा बाजार ओपी अंतर्गत सरकार हर निवासी विनय कुमार यादव को 1 अक्टूबर 2022 को पुलिस ने पावर ग्रिड के पास अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई सीजीएम कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील आनंद बाबू ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुभाष चंद्र झा ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के दौरान कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों...