बुलंदशहर, सितम्बर 18 -- बुलंदशहर। न्यायालय सीजे/एसडी एफटीसी की न्यायाधीश अर्चना सिंह ने वर्ष 2015 में कोतवाली देहात क्षेत्र में अवैध हथियार और कारतूस बरामदगी के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बुधवार को अभियोजक बबली तोमर ने बताया कि 16 जून 2015 को कोतवाली देहात पुलिस ने जिला हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव रोहल निवासी करवीर पुत्र बतन सिंह से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए थे। 27 अगस्त 2015 को पुलिस द्वारा जांच कर आरोपी करवीर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल के माध्यम से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराई गई। न्यायाल...