बक्सर, नवम्बर 17 -- पेज तीन के लिए --- बक्सर, विधि संवाददाता। अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी को अदालत ने दो साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है। अभियोजन पदाधिकारी शुभम पांडेय ने बताया कि 14 नवंबर 2021 को सिमरी थाना के सोनवर्षा ओपी पुलिस को सूचना मिली कि पंचायत चुनाव में इस्तेमाल के लिए बड़का राजपुर नई बस्ती निवासी हरिश्चंद्र गोंड़ के पुत्र सूरज गोंड़ ने घर में हथियार छिपाकर रखा है। पुलिस ने छापेमारी की और सूरज को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान तकिए के नीचे से एक देसी रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा और पांच कारतूस बरामद किए गए। इस मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महेश्वर नाथ पांडेय की अदालत में चल रही थी। सारे साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सूरज को इस मामले में दोषी पाया। उसे शस्त्र अधिनियम की धारा 25 ...