नई दिल्ली, जुलाई 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अवैध सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों को कथित रूप से बढ़ावा देने के लिए ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली चार जनहित याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से अपने पास स्थानांतरित कर लिया। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की एक स्थानांतरण याचिका पर यह आदेश पारित किया, जो एक ऐसी ही ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करती है। पीठ ने अपने आदेश में विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति का उल्लेख किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक एम. सिंघवी ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका के रूप में दो याचिकाएं लंबित हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी जनहित याचिका गुजरात ह...