गोपालगंज, मार्च 24 -- एडीजे-10 की कोर्ट ने मामले में आरोपित पति को करार दिया दोषी आज मामले में आएगा कोर्ट का फैसला,आरोपित को भेजा गया जेल गोपालगंज,विधि संवाददाता। कुचायकोट थाने के इसुआपुर गांव में पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर महिला की हत्या के मामले में एडीजे-10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने सोमवार का पति को दोषी करार दिया। इस कांड में मंगलवार को कोर्ट का फैसला आएगा। मामले का स्पीडी ट्रायल चल रहा था। अपर लोक अभियोजक जयराम साह व वरीय अधिवक्ता राजेश पाठक ने हत्या से जुड़े साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता निखिल सिंह ठोस साक्ष्य नहीं दे पाए। कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपित अरविंद मिश्र को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सचिदानंद दुबे व उनकी पत्नी आशा देवी ने कोर्ट...